Breaking News: रेस्तरां खानपान के बिल में नहीं जोड़ सकते हैं सर्विस टैक्स, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी हिदायत

आपके लिए बड़ी राहत की खबर (Breaking News) है। रेस्तरां (Restaurant) में खाने पर आपको सेवा शुल्क यानी सर्विस टैक्स (service tax) नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि रेस्तरां (Restaurant) खानपान के बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन उपभोक्ता चाहें तो अपनी तरफ से टिप दे सकते हैं।

ग्राहकों पर बोझ नहीं डाल सकते

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री गोयल ने कहा कि अगर रेस्तरां मालिक अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देना चाहते हैं तो वे खानपान उत्पादों के ‘मेनू कार्ड’ में दरें बढ़ाने के लिए आजाद हैं। लेकिन कर्मचारियों को अधिक लाभ देने के लिए उसका बोझ आप उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकते हैं। इस गोयल ने रेस्तरां मालिकों की उस आशंका को खारिज कर दिया कि सेवा शुल्क हटाए जाने की स्थिति में उन्हें घाटा होगा।

पहले ही दिए थे मंत्रालय ने संकेत

आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को रेस्तरां संगठनों एवं उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद कहा था कि खानपान के बिल में सेवा शुल्क लगाने से रेस्तरां को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लेकर आएगी। मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क की वसूली को अनुचित बताया है।

उपभोक्ताओं से लगातार मिल रहीं शिकायतें

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि रेस्तरां बिल में अलग से सेवा शुल्क भी लगा रहे हैं। इसके पहले रेस्तरां एवं उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठक के बाद उपभोक्ता सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा था कि खानपान के बिल में सेवा शुल्क को जोड़ देना पूरी तरह अनुचित बर्ताव है। इसे रोकने के लिए सरकार एक कानूनी ढांचा लेकर आएगी। इसकी वजह यह है कि वर्ष 2017 के दिशानिर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।