केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेज़र वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।
क्या है मामला
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए ऋण की मंजूरी दी थी। आरोप है कि कंपनी यह कर्ज चुकाने में नाकाम रही। इसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए घोषित कर दिया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आम्रपाली के इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
फ्लैट खरीदारों ने की थी सुप्रीम कोर्ट में अपील
आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर आपूर्ति नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। आम्रपाली ने 42,000 फ्लैट विकसित करने और बेचने का वादा किया था।