नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम (SIT) ने गुजरात के जामनगर स्थित अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वन्यजीव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा को बड़ी राहत देते हुए उसे क्लीन चिट दे दी है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत को सौंपी गई थी, जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में ले लिया।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार वनतारा में नियमों और अनुपालन का पालन संतोषजनक पाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।
ज्ञात हो कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पर उठे सवालों और विभिन्न वन्यजीव संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के आधार पर एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। याचिकाओं में वनतारा पर कानूनों की अनदेखी और देश-विदेश से हाथियों के अवैध अधिग्रहण के आरोप लगाए गए थे।
एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर कर रहे थे। यह चार सदस्यीय टीम पूरे मामले की गहन जांच कर रही थी। इससे पहले, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सी.आर. जया सुकिन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें वनतारा में रह रहे हाथियों को उनके मालिकों को लौटाने और एक निगरानी समिति बनाए जाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने गुजरात के वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा को क्लीन चिट दी है। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि नियमों का पालन संतोषजनक रहा। जानिए पूरी रिपोर्ट।