बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के सीमा शुल्क टैरिफ नियम आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अति अविकसित देशों के प्रति एकतरफा खुलेपन का विस्तार करने और समान विकास हासिल करने की कोशिश तेज हो गई है।
1 दिसंबर, 2024 से शुरू होकर, चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करने वाले सबसे कम विकसित देशों से आने वाली 100 प्रतिशत कर वस्तुओं पर शून्य की तरजीही कर दर लागू होगी।
उनमें से, टैरिफ कोटा उत्पाद केवल कोटा के भीतर टैरिफ दर को शून्य तक कम करेंगे, जबकि कोटा के बाहर टैरिफ दर अपरिवर्तित रहेगी।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
–आईएएनएस
एबीएम/