बिहार में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार

छपरा, 3 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के सारण जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र में 17 जुलाई को एक परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय इस मामले में पांच सितंबर को दोषियों को सजा सुनाएगा।

सारण जिला के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने मंगलवार को बताया कि धानाडीह गांव में 17 जुलाई को ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के घर की छत पर तीन लोगों की हत्या की गई थी। इस संबंध में रसुलपुर थाना कांड संख्या 133/24 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों रसूलपुर निवासी सुधांशु कुमार और अंकित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उन्होंने बताया कि इस घटना से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरुद्ध सारण न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया। सारण सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले मे स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22वें दिन मंगलवार को दोनों आरोपियों सुधांशु कुमार उर्फ रौशन तथा अंकित कुमार को दोषी करार दिया।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिहार पुलिस के छह मूलमंत्र समय, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा एवं स्पीडी ट्रॉयल का अनुपालन करते हुए त्वरित अनुसंधान एवं अन्य कार्रवाईयों को पूर्ण किया गया, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।

–आईएएनएस

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