दिल्ली की अदालत ने शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने भ्रष्टाचार मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा। साथ ही उन्होंने 11 सितंबर के लिए उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया।

गत 29 जुलाई को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है। साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।

सोमवार को शीर्ष अदालत ने आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगी थी।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दी है।

–आईएएनएस

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