Income Tax:  मोदी सरकार ने बजट में दी बड़ी राहत, अब 7.5 लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, यहां जानिए कैसे आपके हाथ आएगा ज्यादा पैसा

मोदी सरकार ने इस साल बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman)  ने बजट में 7.5 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं 15 लाख रुपये कमाने वाले भी टैक्स (income tax) में जमकर बचत (big saving) कर सकेंगे।

खर्च करने के लिए हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा

पिछली बार सरकार ने बजट में दो तरह की टैक्स श्रेणी की शुरुआत की थी। इसमें टैक्स छूट साथ वाली पुरानी श्रेणी में 2.50 रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। वहीं बिना टैक्स छूट वाली नई श्रेणी में पांच लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री थी। इस बार बजट 2023 (union budget 2023)  में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी prime minister narendra modi) की अगुवाई वाली सरकार में वित्त मंत्री ने नई टैक्स श्रेणी (income tax slab) में 7.5 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।

ऐसे समझें नई व्यवस्था में टैक्स का गणित

नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स फ्री आय की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसक अलावा 50 हजार रुपये की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्सन भी इसमें मिलेगा। इस तरह कुल 7.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनधारकों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को बढ़ाकर 52,500 रुपया करने का ऐलान किया गया है। यानी पेंशनधारी की आय 7 लाख 52 हजार 500 रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अब 6 जगह होंगे सिर्फ 5 टैक्स स्लैब

आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई। तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

15 लाख की कमाई पर सीधे 37 हजार बचेंगे

वित्त मंत्री ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था। इस तरह 15 लाख रुपये कमाई वाले को सीधे 37 हजार रुपये की बचत होगी।

नया टैक्स स्लैब

आय                                 टैक्स

03 लाख रुपये से 6 लाख रुपये    – 5%

06 लाख रुपये से 9 लाख रुपये -10%

09 लाख रुपये से 12 लाख रुपये-15%

12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये-20%

15 लाख रुपये से अधिक आय पर-30%