खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाएं : झारखंड हाईकोर्ट
रांची, 7 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि ‘झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम-2005’ के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है?
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